कलेक्टर पदमिनी भोई साहू ने पेट्रोल पंप संचालकों के साथ की बैठक कलेक्टर ने निर्बाध रूप से पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति और वितरण करने के दिए निर्देश आम उपभोक्ता, किसान, ट्रांसपोर्टर को तय सीमा में पेट्रोल-डीजल देने के निर्देश

कलेक्टर पदमिनी भोई साहू ने पेट्रोल पंप संचालकों के साथ की बैठक कलेक्टर ने निर्बाध रूप से पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति और वितरण करने के दिए निर्देश आम उपभोक्ता, किसान, ट्रांसपोर्टर को तय सीमा में पेट्रोल-डीजल देने के निर्देश


गुड न्यूज छत्तीसगढ़।सारंगढ़

सारंगढ़ बिलाईगढ़/ कलेक्टर पदमिनी भोई साहू ने पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति के संबंध में जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों के साथ की बैठक ली। उन्होंने अतिआवश्यक सेवाओं वाले सभी प्रकार के एम्बुलेंस, हॉस्पिटल डीजी सेट, फायर ब्रिगेड और शासकीय वाहन को पेट्रोल-डीजल देने के निर्देश दिए। साथ ही जिले के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को शासकीय वाहन का मितव्ययिता के साथ उपयोग करने के निर्देश दिए। साथ ही किसान, आम उपभोक्ता, ट्रांसपोर्टर आदि के वाहनों के लिए तय सीमा में पेट्रोल-डीजल देने कलेक्टर ने पंप मालिकों को निर्देश दिए। जिला प्रशासन द्वारा सभी डीजल पम्प में आवश्यक निगरानी हेतु दैनिक विक्रय रिकॉर्ड एवं अन्य गतिविधि की जानकारी हेतु समस्त ओएमसी कंपनी/खाद्य विभाग को पम्पों द्वारा तत्काल सीसीटीवी का एक्सेस उपलब्ध कराया जाएगा। रिफ्यूलर टैंकर से आपूर्ति पूर्णता बंद रखेंगे। यह निर्देश पेट्रोल पम्प को दिए गए, ताकि पेट्रोल/डीजल की उपलब्धता बनी रहे। 


 कलेक्टर ने पंप संचालकों को कहा कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देते हुए रोजाना खपत के अनुसार पेट्रोल-डीजल का वितरण करें। पुराने चिन्हित सभी ग्राहकों के तय सीमा से अधिक का पेट्रोल-डीजल खरीदी की मांग करने पर उन्हें जिला प्रशासन द्वारा तय सीमा में ही पेट्रोल-डीजल उपलब्ध कराएं। साथ ही अवैध भंडारण और कालाबाजारी नहीं करने के लिए आम उपभोक्ताओं को समझाए। जिला प्रशासन द्वारा वाहनों के प्रकार एवं क्षमता अनुसार पेट्रोल-डीजल बिक्री के लिए मात्रा निर्धारित किया गया है, उसके अनुसार ट्रेलर को 100 लीटर, 18 चक्का वाहन को 80 लीटर, 12 से 16 चक्का वाहन को 60 लीटर, 06 चक्का वाहन को 40 लीटर, एसयूवी/कार को 20 लीटर और कृषि कार्य के लिये ट्रेक्टर, हार्वेस्टर को 50 लीटर उपलब्ध कराया जाएगा।

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